इस महीने से आयकर, स्वास्थ्य बीमा, मोटर वाहन नियम, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम बदल रहे हैं
आइए जानते हैं कि इस महीने की शुरुआत से क्या बदलाव होने वाला है, 1 अक्टूबर 2020 से, कई नियम बदलने जा रहे हैं,
इन में शामिल हैं -
- स्वास्थ्य बीमा
- मोटर वाहन नियम
- क्रेडिट और डेबिट कार्ड
- उज्ज्वला योजना आदि.
इस महीने से यह नियम बदल रहे हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप उनके बारे में जानें।
आइए चर्चा करते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या बदलाव होने जा रहा है।
1) Tax Collected at Source (TCS) के नये नियम
TCS प्रावधान में एकत्रित कर के मद्देनजर आयकर विभाग ने इसकी प्रयोज्यता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि माल और सेवाओं की बिक्री पर ई-कॉमर्स ऑपरेटर को 1% कर काटने की आवश्यकता है।
नई टीसीएस व्यवस्था १ अक्टूबर से लागू होगी।
वित्त अधिनियम, 2020 ने आयकर अधिनियम 1961 में एक नया खंड 194-ओ डाला, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी ई-कॉमर्स ऑपरेटर सकल राशि के 1% की दर से आयकर में कटौती करेगा। माल की बिक्री या सेवा का प्रावधान या दोनों, इसकी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सुविधा।
2) RBI के नए क्रेडिट और डेबिट कार्ड नियम
डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुरक्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये परिवर्तन 1 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होंगे। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन के साथ-साथ संपर्क रहित कार्ड लेनदेन के लिए, नए दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्ड उपयोगकर्ता अब सेवाओं का ऑप्ट-इन या ऑप्ट-आउट रजिस्टर करने, सीमा खर्च करने में सक्षम होंगे, आदि।
3) नए स्वास्थ्य बीमा नियमों को लागू किया जाना
महामारी COVID-19 के चलते सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवर में बदलाव किए गए। प्रीमियम स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें अंततः बढ़ेंगी। COVID-19 को शामिल किए जाने के नए स्वास्थ्य बीमा नियमों में कवर के बाहर 17 स्थायी बीमारियां होंगी।
4) विदेशी फंड ट्रांसफर पर 5% टैक्स लगाया जाएगा
विदेशी टूर पैकेज खरीदने के लिए विदेश में भेजी गई कोई भी राशि, और, 7 लाख से ऊपर किए गए प्रत्येक अन्य विदेशी भुगतान, 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले टीसीएस को आकर्षित करेगा जब तक कि उस राशि पर स्रोत (टीडीएस) पर पहले से ही कटौती नहीं की जाती है। जबकि विदेशी टूर पैकेज पर कर किसी भी राशि के लिए 5% होगा, अन्य विदेशी भुगतानों के लिए कर केवल 7 लाख से ऊपर खर्च की गई राशि के लिए ही होगा।
5) ड्राइविंग लाइसेंस और आर.सी. जैसे दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन जरुरी नहीं
ड्राइविंग करते समय आर.सी. और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों की हार्ड कॉपी साथ रखने का दबाव खत्म हो रहा है। अब आप वाहन से जुड़े इन दस्तावेजों की वैध सॉफ्ट कॉपी के साथ ही वाहन चला सकते हैं।
मोटर वाहन नियम 1989 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संशोधित और अधिसूचित किए गए हैं, जो 1 अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। कम्यूटर सुविधा को आसान बनाने की दिशा में एक कदम में, केंद्र सरकार ई-चालान, वाहनों के रखरखाव सहित दस्तावेजों को डिजिटल करने के लिए तैयार है। ड्राइविंग लाइसेंस और जो अब 1 अक्टूबर 2020 से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
ड्राइवर डिजी-लॉकर या M-परिवहन जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपने वाहनों के दस्तावेज रख सकते हैं।
6) एलपीजी कनेक्शन मुफ्त नहीं होगा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को समाप्त हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMUY के तहत मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए सितंबर अंत तक के लिए एक मंजूरी दी थी। अब आगे चल कर इस योजना का कोई भी लाभ नहीं रहेगा|
7) मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल मार्ग नेविगेशन के लिए
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए आगे के संशोधन से, अब आप मार्ग नेविगेशन के लिए मोबाइल का उपयोग इस तरह से कर पाएंगे कि यह वाहन चलाते समय चालक की एकाग्रता को परेशान नहीं करेगा।
8) मिठाई विक्रेताओं एवं हलवाईयो को "बेस्ट बिफोर डेट" प्रदर्शित करना होगा
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मिठाई दुकान मालिकों को 1 अक्टूबर से प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। इसलिए, मिठाई की दुकानों के मालिकों को अब अपनी दुकान में उपलब्ध नॉन-पैकेज्ड या ढीली मिठाइयों की 'बेस्ट बिफोर डेट' घोषित करनी होगी।
9) टेलीविजन सेट खरीदना महंगा हो सकता है
आत्मानबीर भारत ’के हिस्से के रूप में सरकार खुले सेल पैनल के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की इच्छुक है ताकि आयात पर अंकुश लगाया जा सके। इसी तहत टीवी आइटम को दी गई एक साल की छूट 30 सितंबर से समाप्त हो रही है। इसलिए, ओपन-सेल पैनल 1 अक्टूबर से 5% आयात शुल्क को आकर्षित करेगा, सरकार ने कहा कि इस महीने के अंत में समाप्त होने वाली एक ड्यूटी छूट को बढ़ाया नहीं जाएगा।
10) FSSAI सरसों के तेल को किसी भी अन्य खाना पकाने के तेल के साथ मिलाना प्रतिबंधित
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, FSSAI ने कहा "भारत में किसी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों के तेल का मिश्रण 1 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है।" फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने 1 अक्टूबर से सरसों के तेल को किसी अन्य कुकिंग ऑयल के साथ मिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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