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अगर बालिग युवक-युवती के भागकर शादी करने पर मां-बाप को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट


अगर बालिग युवक-युवती के भागकर शादी करने पर मां-बाप को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं: हाईकोर्ट


७ पारीख को इलाहबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनते हुए कहा हे की, अगर बालिग युवक-युवती के भागकर शादी करने पर मां-बाप को भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हे.

आपको बता दे की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर से भागकर शादी करने वाले बालिग जोड़े को उत्पीड़न से सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। इलाहबाद कोर्ट ने कहा है कि 2018 में पॉस्को एक्ट के तहत चल रहा मुकदमा कानून के तहत निर्णीत किया जाए। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि यदि लड़का लड़की दोनों बालिग है तो वे अपनी मर्जी से रह सकते हैं और माता-पिता सहित किसी को भी उनके शादीशुदा शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

और अगर कोई FIR भी करे तोह भी FIR से शादीशुदा जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह आदेश न्यायमूर्ति डाक्टर के जे ठाकर ने कानपुर नगर की प्रिया वर्मा और अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस समय दोनों बालिग है। एफआईआर दर्ज करते समय नाबालिग थे। इनके शादीशुदा जिंदगी में फर्क नहींं पड़ेगा।

आगे जा कर कोर्ट ने कहा हे की अगर कोई उनको परेशान करे तोह पुलिस से मांग सकते हैं सुरक्षा, और पुलिस उनको संरक्षण दे। कोर्ट ने कहा कि यदि परिवार के लोगों को लगता है कि फर्जी दस्तावेज से आदेश लिया गया है तो वे इस आदेश की वापसी की अर्जी दे सकते हैं।

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